राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Nov 29 2019 8:31PM मंत्रिपरिषद के निर्णय पर कर्मचारी संघ ने नाराजगी जतायीभोपाल, 29 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश तृतीयवर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने मंत्रिपरिषद द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) के नियम में बदलाव कर परिवीक्षा अवधि दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष किये जाने एवं परिवीक्षा अवधि में वेतन के बदले स्टायफण्ड दिये जाने का निर्णय लिये जाने पर नाराजगी जतायी है।संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओ.पी. कटियार ने मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम में बदलाव कर परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष से बढाकर 3 वर्ष किये जाने एवं परिवीक्षा अवधि में वेतन के बदले स्टायफण्ड दिये जाने का निर्णय लिये जाने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र प्रेषित कर इसे केवल तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर ही लागू होने से प्रदेश के इन कर्मचारियों के हितो पर कुठाराघात निरूपित किया।नाग व्यासवार्ता