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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


पदोन्नति में आरक्षण की अधिसूचना में गलती मानी भूपेश सरकार ने

बिलासपुर 02 दिसम्बर(वार्ता)छत्तीसगढ़ सरकार ने आज उच्च न्यायालय में पदोन्नति में आरक्षण की अधिसूचना जारी करने में गलती स्वीकार कर ली।
मुख्य न्यायधीश न्यायमूर्ति पीआर मेनन की दो सदस्यीय खण्डपीठ में आज इस मामले की सुनवाई हुई।न्यायालय में शासन ने गलत अधिसूचना जारी करने की गलती मान ली और यह भी स्वीकारा कि उसके द्वारा उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों को नजरदांज किया गया।
शासन ने इस मामले में अगले सोमवार तक जवाब पेश करने का समय मांगा है।दरअसल राज्य शासन ने प्रथम श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी तक कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की थी,जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।
हबीब.साहू
वार्ता
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