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संतोष दुबे हत्याकांड में दो आरोपियों को आजीवन कारावास

इंदौर, 04 दिसंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक दशक पूर्व हुई कांग्रेस नेता संतोष दुबे (40) की हत्या के प्रकरण की सुनवायी करते हुए आज यहां अदालत ने दो आरोपियो को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
विशेष अभियोजक अब्दुल सलीम के अनुसार आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शाहबुद्दीन हाशमी ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पिंटू ठाकुर (39) और अल्पेश चौहान (37) को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने हत्या और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं में दोनों को उम्र कैद की सजा सुनायी है। अदालत ने दोनों आरोपियों पर पच्चीस सौ रुपयों के अलग अलग अर्थदंड की सजा भी सुनाई है।
विषेश अभियोजक के अनुसार 28 मई 2009 को कांग्रेस की सांस्कृतिक इकाई के अध्यक्ष संतोष दुबे की बदमाशों ने गोलियां दाग कर हत्या कर दी थी। घटना के समय वे एक 'जिम' में कसरत कर रहें थे। पुलिस जांच में हत्या की वजह एक बेशकीमती जमीन के विवाद के रूप में सामने आयी थी।
इस बहुचर्चित हत्याकांड के एक अन्य आरोपी जीतू यादव की भी पूर्व में हत्या हो चुकी है।
सं.व्यास
वार्ता
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