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रेल यात्रा के दौरान हुयी चोरी रेल प्रबंधन की सेवा में कमी-उपभोक्ता फोरम

इंदौर, चार दिसंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर जिले की उपभोक्ता विवाद प्रतिपोषण फोरम ने एक निर्णय देते हुए 'वातानुकूलित रेलवे कोच' में यात्रा कर रहें दम्पत्ति के लाखों रुपये के माल चोरी चले जाने को रेल प्रबंधन की सेवा में कमी माना है।
फोरम के अध्यक्ष सत्येंद्र जोशी तथा सदस्य कुंदन सिंह चौहान ने सोमवार को एक निर्णय सुनाते हुए पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक इंदौर, क्षेत्रीय प्रबंधक इंदौर और क्षेत्रीय प्रबंधक अहमदाबाद को आदेशित किया कि वे दम्पत्ति को उनके चोरी गये मॉल की कीमत 8 लाख 45 हजार रुपये बतौर क्षतिपूर्ति अदा करें।
64 वर्षीय कन्हैय्या साधवानी और उनकी 60 वर्षीय पत्नी लता साधवानी के अधिवक्ता के अनुसार फोरम के समक्ष एक परिवाद दायर कर फोरम को बताया कि 10 फरवरी 2016 को दम्पत्ति इंदौर से अहमदाबाद शांति एक्सप्रेस के वातानुकूलित कोच में सवार होकर गये थे। इस बीच यात्रा के दौरान 8 लाख 45 हजार रुपये मूल्य नगदी और जेवरात से भरा उनका एक बैग चोरी हो गया।
जिसकी शिकायत कोच में मौजूद 'यात्रा टिकिट निरीक्षक' (टीटीई) करने के साथ ही शासकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) को भी की गयीं। फोरम ने प्रकरण से संबंधित सभी साक्ष्यों, कथनों और गवाहों को सुनने के बाद पश्चिम रेलवे प्रबंधन की ग्राहक सेवा के प्रति कमी माना और चोरी गये मॉल का मूल्य 8 लाख 45 हजार अदा करने का आदेश दिया।
फोरम ने अपने आदेश में कहा है कि रेलवे प्रबंधन आगामी दो माह में साधवानी दम्पत्ति को राशि अदा करे । विलम्ब किये जाने की दशा में रेलवे प्रबंधन को 8 फीसदी वार्षिक ब्याज भी अदा करना होगा।
सं नाग
वार्ता
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