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अदालत के आदेश से इंदौर के कारोबारी को अंतरिम राहत

इंदौर, 05 दिसंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर में एक अखबार और होटल व्यवसाय से जुड़े कारोबारी के आवास सहित चार प्रतिष्ठानों पर जारी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में से दो स्थानों की कार्रवाई पर अदालत ने एक अंतरिम आदेश जारी कर रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता होराइजन होटल प्रायवेट लिमिटेड प्रबंधन की ओर से अदालत के समक्ष पैरवी करने के बाद अधिवक्ता ने आज संवाददाताओं को बताया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ के न्यायाधीश विवेक रूसिया के समक्ष एक याचिका दायर की गयीं थी।
जिसकी आज सुनवायी करते हुये अदालत ने निगम तथा जिला प्रशासन द्वारा दो स्थानों पर जारी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार अदालत के समक्ष गुहार लगायी गयी थी कि अतिक्रमण तोड़ने के पहले निगम ने महज 48 घन्टे का समय देते हुए सूचना पत्र दिया। इतने कम समय में सूचना पत्र का जवाब देना सहज संभव नही है।
जिस पर अदालत ने याचिकाकर्ता को आगामी एक सप्ताह में सूचना पत्र का जवाब निगम को देने का समय देते हुये प्रारम्भ अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।
अदालत के आदेश के अनुसार कारोबारी जितेंद्र सोनी के कनाड़िया स्थित निवास तथा तुकोगंज स्थित होटल 'बेस्ट वेस्टर्न' पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई रोके जाने के आदेश है। कार्रवाई को अदालत के आदेश आने के बाद रोक दिए जाने की सूचना है।
निगमायुक्त आशीष सिंह से इस संबंध में संपर्क किये जाने पर आधिकारिक जानकारी प्राप्त नही हो सकी है।
उल्लेखनीय है कि इसके पहले आज सुबह से ही निगम का अमला भारी मात्रा में पुलिस बल और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में कारोबारी जितेंद्र सोनी के कनाड़िया स्थित निवास, तुकोगंज क्षेत्र स्थित दो होटल और गीता भवन क्षेत्र स्थित एक होटल पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई शुरू कर चुका था।
सं नाग
वार्ता
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