राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Dec 9 2019 6:38PM पुलिस मुख्यालय द्वारा हाईकोर्ट में केविएट दायर करने का निर्णयभोपाल 09 दिसंबर (वार्ता) पुलिस निरीक्षक एवं उप निरीक्षकों के स्थानांनतरण के संबंध में शासन का पक्ष सुनने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर एवं उच्च न्यायालय की खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर में केविएट दायर करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्रभारी अधिकारी भी अधिकृत कर दिए गए है।पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में पुलिस मुख्यालय द्वारा निरीक्षकों एवं उप निरीक्षकों के स्थानांनतरण आदेश जारी किए गए है। इन स्थानांनतरण आदेशों के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका लगाए जाने की संभावना को ध्यान में रखकर पुलिस मुख्यालय द्वारा न्यायालय में केविएट दायर करने का निर्णय लिया गया है, जिससे याचिकाओं पर किसी भी प्रकार के अंतरिम एवं अंतिम निर्णय से पूर्व शासन का पक्ष रखा जा सके।उच्च न्यायालय में केविएट दायर करने की जिम्मेदारी जबलपुर जिले के उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय को सौंपी गई है। इसी प्रकार उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर व ग्वालियर में केविएट दायर करने के लिए वहाँ के उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय को अधिकृत किया गया है।नागवार्ता