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दुष्कृत्य के दोषी का दस वर्ष की सजा

मुरैना, 20 दिसंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने नाबालिग से दुष्कृत्य के दोषी को दस वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई में अभियुक्त अंकित पचोरिया को साक्ष्य के आधार पर दोषी करार देते हुए कल दस वर्ष के सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी।
अभियोजन के अनुसर दिसबंर 2017 को आरोपी अंकित पचोरिया निवासी आमपुरा पीड़िता किशोरी के घर के पास ही रहता था। आरोपी ने एक दिसबंर 2016 को पीड़िता को दोपहर में अपने मकान पर बुलाया और कमरे में बंद कर उसके साथ दुष्कृत्य किया तथा उसके अश्लील फोटो और वीडियो बना लिए। आरोपी ने पीड़िता को फोटो और वीडियो सार्वजनिक करने को लेकर धमकाया भी था।
इसके बाद आरोपी ने पीडिता से कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीडिता की शिकायत पर 14 फरवरी 2017 को आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था।
सं बघेल
वार्ता
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