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हत्या के मामले में दो को उम्रकैद

जबलपुर, 23 दिसंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले की एक अदालत ने आज हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार बेलखेड़ा क्षेत्रातंर्गत ग्राम झलोन निवासी आरोपी सत्तू उर्फ सत्येन्द्र व नवल सिंह गौड़ ने अपने साथी पंचू मेहरा और इमरत सिंह चौधरी के साथ मिलकर 30 दिसंबर की शाम राजेन्द्र रजक के घर पहुंचे, जहां पार्टी बनाने का कहकर उसे अपने साथ पंचू के खेत में ले गये और उसे शराब पिलाई। इसके बाद आरोपियों ने उसकी शराब में चूहा मार दवा मिलाकर उसे पिला दी और उसे वापस घर छोड़ दिया। जहां अचानक से उसका स्वास्थ्य खराब हुआ और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शिकायत व जांच उपरांत चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया।
एडीजे मनीष सिंह ठाकुर ने आरोपी सत्तू गौड़ व नवल सिंह गौड़ को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया।
सं नाग
वार्ता
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