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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


रिश्वतखोर को कारावास

शहडोल 24 दिसम्बर (वार्ता) मध्यप्रदेश के शहडोल जिले की एक विशेष अदालत ने रिश्वत के मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर चार वर्ष की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार बहादुर लाल लोनी ने लोकायुक्त रीवा में 27 जुलाई 2015 को शिकायत दर्ज कराई थी कि एक आपराधिक मामले में नाम कटवाने के लिए ब्योहारी थाने के ए एस आई राजकुमार सिंह द्वारा 10 हजार रुपये की माँग की जा रही है जो 3 हजार में तय हो गया है। दो दिन बाद लोकायुक्त टीम ने 3000 रुपये घूस लेते हुए राजकुमार को पकड़ा था।
लोकायुक्त के विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनायी है।
सं नाग
वार्ता
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