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गुना सांसद को न्यायालय से मिली राहत

ग्वालियर, 27 दिसंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने जाति प्रमाण पत्र के मामले में गुना सांसद डॉ. के पी यादव को राहत दे दी है।
न्यायाधीश विशाल मिश्रा ने श्री यादव की जाति प्रमाण पत्र निरस्त होने के बाद दर्ज की गई एफआईआर पर कडी कार्रवाई नहीं करने के निर्देश कल गुरूवार को शासन को दिये हैं। इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 7 जनवरी तय की है।
कांग्रेस नेता गिर्राज यादव ने कलेक्टर कार्यालय में शिकायत की थी कि डॉ. केपी यादव और उनके पुत्र ने 2014 में तथ्यों को छुपाकर अन्य पिछडा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर का जाति प्रमाणपत्र बनवाया था, प्रमाणपत्र बनवाने के लिए डॉ. यादव ने उनकी सालाना आय आठ लाख से कम बताई थी जबकि 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपनी आय 39 लाख रूपये बताई थी। इसकी जांच के बाद एसडीएम मुंगावली ने जाति प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया, जिसके बाद उनके और बेटे के विरूद्ध मुंगावली कोतवाली पुलिस ने धोखाधडी की धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी।
सं नाग व्यास
वार्ता
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