राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Dec 28 2019 6:44PM धमतरी में 7 दिनों में अस्त्र-शस्त्र जमा करने के निर्देशधमतरी, 28 दिसंबर (वार्ता) छत्तीसगढ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत धमतरी जिले में तीन चरणों में मतदान सम्पन्न होगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान भय एवं आतंक का वातावरण नहीं हो तथा अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके। इसके मद्देनजर 7 दिनों के भीतर लाइसेंस धारकों अपने अस्त्र शस्त्र जमा कराना होगा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल ने जिले के जनपद पंचायत धमतरी, कुरूद, मगरलोड एवं नगरी सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले सभी शस्त्र लायसेंसियों को निर्देशित किया है कि वे अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र नजदीकी पुलिस थाना में 7 दिनों के भीतर जमा कराएं। इस आदेश से सभी मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, वित्तीय संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति, राष्ट्रीय रायफल संघ, जिला रायफल संघ तथा जिले के औद्योगिक संस्थान, शैक्षणिक संस्थान एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। कलेक्टर ने 27 दिसंबर से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक के लिए धमतरी जिला जनपद सीमाक्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए हैं। सं नागवार्ता