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मंत्रिमंडल के ऐतिहासिक फैसलों का साल रहा वर्ष 2019

भोपाल, 29 दिसंबर(वार्ता) बीता साल मध्यप्रदेश के लिये उल्लेखनीय रहा। मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के मंत्रिमंडल ने पिछले एक वर्ष में ऐतिहासिक फैसले लिए। इन फैसलों ने प्रदेश को एक नई गति दी, विकास के नए कीर्तिमान गढ़े और कमजोर वर्गों को नई ताकत दी। प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिला और मंदी से गुजर रहे रियल स्टेट को आगे बढ़ने के अवसर मिले।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था के आधार स्तंभ किसानों को राहत देने के एक बड़े फैसले के साथ 5 जनवरी को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नए मंत्रिमंडल की पहली बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश के किसानों के ऋण माफ करने का फैसला हुआ। देश में अब तक के इतिहास में किसी राज्य द्वारा किसानों के हित में लिया गया संभवत: यह पहला बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय था।

बिजली उपभोक्ताओं को भी मंत्रिमंडल ने एक नई सौगात दी। कुल 100 यूनिट तक की खपत पर 100 रुपये तक बिजली बिल देने, 150 यूनिट बिजली जलने पर 50 यूनिट पर निर्धारित बिजली दर लेने और 100 यूनिट पर 100 रुपये का फिक्स चार्ज लेने का फैसला लिया गया। इससे गरीबों के साथ मध्यम वर्ग को भी बड़ी राहत मिली। साथ ही, दस हार्स पावर तक के कृषि उपभोक्ताओं की विद्युत बिल राशि को आधा करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए इंदिरा किसान ज्योति योजना लागू की गई।
प्रदेश की आधी से अधिक आबादी पिछड़े वर्ग की है। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल की सहमति से पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला लिया। मंत्रिमंडल द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लिये भी 10 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी गई।
मध्यप्रदेश में वर्ष 2019 में रियल एस्टेट को बढ़ावा देने के लिए कलेक्टर गाइड लाइन दर में 20 प्रतिशत की कमी करने का निर्णय लिया गया। गरीब परिवारों को कन्या विवाह और निकाह योजना में दी जाने वाली 28 हजार रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपये किया गया। युवाओं को रोजगार देकर आत्म-निर्भर बनाने के लिए युवा स्वाभिमान योजना लागू की गई। निराश्रितों और बुजुर्गों को दी जाने वाली पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 600 रुपये की गई। प्रदेश की जीवन-दायिनी माँ नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के संरक्षण के लिए न्यास का गठन किया गया।
राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में आदिवासी वर्ग के हितों का संरक्षण करते हुए तेंदूपत्ता संग्रहण दर प्रति मानक बोरा दो हजार से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का निर्णय लिया। तेंदूपत्ता मजदूरी और बोनस राशि का भुगतान नगद करने का भी निर्णय हुआ। आदिवासी संस्कृति के देव स्थानों के संरक्षण के लिए शासन द्वारा उनका जीर्णोद्धार करने का निर्णय हुआ। आदिवासी भाइयों को ऋण से पूरी तरह मुक्ति दिलाने के लिए साहूकारी ऋण माफ करने का फैसला लेकर उसे क्रियान्वित किया गया। निरस्त वन अधिकार दावों का पुनरीक्षण तेजी से और पूरी पारदर्शिता से करने के लिए 'वन मित्र' सॉफ्टवेयर तैयार किया गया। आदिम जाति कल्याण विभाग की शालाओं में नियोजित अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करने का फैसला भी वर्ष 2019 में हुआ।
प्रदेश में अवैध रेत उत्खनन पर पूरी तरह से अंकुश लगाने और इस संपदा से सरकार के राजस्व में वृद्धि करने के लिए मंत्रिमंडल ने नई रेत नीति को मंजूरी दी। इसके साथ ही, गौण खनिज नियम 1996 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी। छतरपुर में 364 हेक्टेयर (वन भूमि) क्षेत्र की बंदर हीरा खदान 30.05 प्रतिशत अधिकतम बोली पर आदित्य बिड़ला ग्रुप की कम्पनी को दी गई। इससे राज्य सरकार को प्रतिवर्ष 600 करोड़ राजस्व मिलेगा।
खनिज उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के अंतर्गत लैंड पुलिंग योजना 2019 को प्रायोगिक तौर पर लागू करने की नीति स्वीकृत की गई। इंदौर को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह ट्रस्ट से जोड़ने के लिए इंदौर-मनमाड़ नई रेल लाइन परियोजना के लिए पहली किश्त के रूप में 36 करोड़ 89 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। औद्योगिक इकाइयों के लिए रूफ टॉप सौर परियोजना को मंजूरी मिली। अंतर्राष्ट्रीय निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से डाटा सेंटर स्थापना के लिए भूमि मूल्य पर 75 प्रतिशत की छूट देने का भी निर्णय लिया गया। इसी वर्ष उद्यमियों और स्टार्ट अप को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसएमई विकास नीति का अनुमोदन किया गया।
राज्य सरकार ने वर्ष 2019 में पर्यटन क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने के लिए नयी ब्रांडेड होटल प्रोत्साहन नीति बनाई और पर्यटन नीति 2016 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल द्वारा रिसॉर्ट बार लायसेंस को सरल बनाने का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित करने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना अनुमोदित की गई।
प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए ग्रामीण उप स्वास्थ्य केन्द्रों में ए.एन.एम. के दो हजार नियमित पदों पर अगले दो वर्ष में चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति करने का निर्णय वर्ष 2019 में पाँच जुलाई को लिया गया। अस्पतालों में विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से सेवानिवृत विशेषज्ञों एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा अधिकारियों की संविदा नियुक्ति के लिए अंतिम अनुमोदन का अधिकार प्रशासकीय विभाग को दिया गया। चिकित्सा महाविद्यालयों में सातवाँ वेतनमान लागू किया गया। चिकित्सा विशेषज्ञों की शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्धता बढ़ाने के लिए 6 पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों को मंजूरी दी गई। मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र निवेश प्रोत्साहन नीति 2019 को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री सुषेण चिकित्सक प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया।
गत एक वर्ष में मंत्रिमंडल की बैठकों में महिलाओं के हित में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। महिला हेल्पलाइन को सशक्त बनाने के लिए 27 पदों पर आऊटसोर्स से नियुक्ति की मंजूरी दी गई। महिला हेल्पलाइन 181 को वन स्टाप सेंटर तथा अन्य हेल्पलाइन से जोड़ने का फैसला लिया गया। प्रदेश के 6 शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, छतरपुर और जबलपुर में महिला सुरक्षा आधारित सेफ सिटी कार्यक्रम संचालित करने की मंजूरी दी गई।

खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से तकनीकी विषय-विशेषज्ञों की सेवाओं के लिए नवीन मार्गदर्शी सिद्धांतों को स्वीकृत किया गया। भोपाल में वॉटर स्पोर्ट्स नोड की स्थापना के लिए रक्षा मंत्रालय को 0.607 हेक्टेयर शासकीय भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।
प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रमुख और व्यापक जनहित के फैसलों के अलावा भी वर्ष 2019 में अन्य महत्वपूर्ण फैसले लिये। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय का गठन, छिंदवाड़ा में विश्वविद्यालय और उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना, 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस के रूप में मनाने, भोपाल-इंदौर मेट्रो रेल के लिए त्रिपक्षीय करार, मदरसों में मध्यान्ह भोजन, मध्यप्रदेश भू-संपदा नीति तथा मध्यप्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2019 का अनुमोदन, अधिमान्य वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान निधि बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने और मुख्यमंत्री बागवानी एवं खाद्य प्र-संस्करण योजना को लागू करने जैसे निर्णय हैं।
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