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उच्च न्यायालय ने अवमानना नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जबलपुर, 31 दिसंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आंगनबाडी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं की अवमानना याचिका की सुनवायी में महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कल इस मामले की सुनवाई में महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव सहित अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर उनसे चार सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। याचिका में महिला एव बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव , कमीशन आईसीडीएस, कलेक्टर जबलपुर, मंडला, मुरैना सहित अन्य दो को अनावेदक बनाया गया है।
आंगनबाडी कार्यकर्ता एव सहायिका एकता संघ की तरफ से दायर अवमानना याचिका में कहा गया है कि न्यायालय के आदेश के बावजूद उनसे अपने कार्य के साथ ही विभाग द्वारा अन्य कार्य कराए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ उन्होंने यह अवमानना याचिका लगाई है।
सं बघेल
वार्ता
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