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अंतागढ़ टेपकांड मामले में आदेश को संशोधित करने का आवेदन खारिज

बिलासपुर 03 जनवरी(वार्ता)छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने भूपेश सरकार को झटका देते हुए अंतागढ़ टेपकांड मामले में अपने पूर्व के आदेश को संशोधित करने के आवेदन को खारिज कर दिया है।
राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति गौतम भादुडी की बेंच में लगाए आवेदन में कहा था कि मामले में अंतरिम राहत के कारण जांच नही हो पा रही है,लिहाज़ा न्यायालय से अपने आदेश में परिवर्तन करे। लेकिन पीठ ने सरकार के आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पूर्व में जो आदेश हुआ था वो पक्षो की उपस्थिति में था, लिहाज़ा पूर्व के आदेश में कोई परिवर्तन नही किया जा सकता है।पीठ ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं जिसके कारण स्थगन आदेश में कोई संशोधन किए जाने की जरुरत है।
राज्य के बहुचर्चित अंतागढ टेप कांड मामले में पिछली सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने स्थगन देते हुए कहा था इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ऐसी कोई कार्यवाही नही करे, जिससे किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो।इस स्थगन आदेश को लेकर राज्य सरकार ने आवेदन दाखिल किया था।
हबीब.साहू
वार्ता
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