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विधायक लोधी की सजा पर दो सप्ताह का स्थगन

जबलपुर, 06 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पन्ना जिले की पवई विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक प्रहलाद लोधी के सजा के स्थगन पर दो सप्ताह की बढ़ोतरी की है।
न्यायाधीश व्हीपीएस चौहान की एकलपीठ ने दायर अपील की सुनवाई करते हुए सजा के स्थगन पर दो सप्ताह की बढोतरी की है। अपील की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से जवाब पेश करने के लिए समय प्रदान करने के आग्रह किया गया था। जिसे स्वीकार करते हुए एकलपीठ ने यह आदेश जारी किये।
गौरतलब है कि रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने वाले रैपुरा तहसीलदार को बीच रोड पर रोककर उसके साथ मारपीट करते हुए गाली.गलौज करने के अपराध में भोपाल की विशेष अदालत ने पन्ना जिले की पवई सीट से भाजपा के विधायक प्रहलाद लोधी सहित 12 व्यक्तियों को विगत 31 अक्टूबर को दो साल की सजा से दंडित किया था। विधानसभा अध्यक्ष ने 2 नवम्बर को सर्वोच्च न्यायालय के आदेष का हवाला देते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी थी। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करते हुए केंद्रीय चुनाव आयोग को पवई सीट रिक्त होने की सूचना भी भेज दी थी।
सजा के खिलाफ प्रहलाद लोधी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सदस्यता समाप्त किये जाने के खिलाफ आवेदन भी पेश किया था।
याचिका की सुनवाई के दौरान आवेदक की तरफ से बताया गया कि ट्रायल कोर्ट में चिकित्सक साक्ष्य तथा गवाह के बयान की अनदेखी की गयी है। मारपीट के कारण शरीर के जिन हिस्सों में चोट बताई गयी थी मेडिकल रिपोर्ट में उन हिस्सों पर चोट नहीं थी। पूरे घटनाक्रम के संबंध में गवाहों के विरोधाभासी बयान है। फैसला आने के दो दिन बाद भी विधानसभा अध्यक्ष ने बिना सुनवाई के अवसर प्रदान करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी।
एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए विशेष अदालत द्वारा दी गयी सजा पर 7 जनवरी 2020 तक स्थगन आदेश जारी किये थे। एकलपीठ ने अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि सजा पर स्थगन के बाद याचिकाकर्ता की जनप्रतिनिधित्व एक्ट की धारा 8 के तहत नहीं हटाया जा सकता है। जिसके खिलाफ प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार की एसएलपी को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश को उचित ठहराया था।
उच्च न्यायालय में दायर अपील की सुनवाई के दौरान सोमवार को सरकार की तरफ से जवाब पेष करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। जिसे स्वीकार करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की सजा पर स्थगन पर दो सप्ताह की बढोतरी की है।
सं नाग
वार्ता
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