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हत्या के आरोपी को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

उमरिया, 07 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के उमरिया जिले के अपर सत्र न्यायाधीश ने एक व्यक्ति को जादू टोना करने के शक में एक महिला की हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास और 5000 रूपये के अर्थदंड़ से दंड़ित किया है।
अदालत के अपर सत्र न्यायाधीश राजेश तिवारी ने आज एक फैसले में 26 सितंबर 2017 को जादू टोना के शक में महिला दुवसिया बाई की हत्या के आरोप में आरोपी संतोष बैगा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जबकि एक अन्य आरोपी अजीत बक्सरिया को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
अभियोजन के अनुसार मानपुर थाना के घघौड़ गाँव के निवासी प्रेमदास साहू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 27 सितंबर 1917 को उसकी पत्नी दुवसिया बाई 26 सितंबर को पशु लेकर जंगल गई थी। उसका शव पटपरिहा नाला हार में मिला जिसपर चोट के निशान हैं। इस मामले में पुलिस ने जाँच पड़ताल के बाद संतोष बैगा को आरोपी पाया और चालान अदालत में पेश किया। अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई।
सं विश्वकर्मा
वार्ता
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