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मुख्यपीठ कर रहीे है प्रस्तावित परिसीमन मामले की सुनवाई

जबलपुर, 09 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में प्रस्तावित परिसीमन के मामले की सुनवायी कर रही है।
मुख्य न्यायाधीश एके मित्तल व न्यायाधीश व्हीके शुक्ला की युगलपीठ ने आज मामले की सुनवाई करते हुए सरकार को अधिसूचना जारी होने का पूरा रिकार्ड पेश करने के निर्देश दिये है। युगलपीठ ने इस संबध में भी जानकारी मांगी है कि जिला कलेक्टर ने राज्यपाल के नाम से अधिसूचना किस अधिकार से जारी की है। युगलपीठ ने मामलों पर अगली सुनवाई 16 जनवरी को निर्धारित की है।
याचिकाकर्ता दिलीप शर्मा व अन्य की ओर से प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में की जा रही परिसीमन की कार्रवाई को चुनौती देते हुए मुख्यपीठ सहित इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ में याचिकाएं दायर की गयी थी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिश ने सभी याचिका की सुनवाई मुख्यपीठ द्वारा संयुक्त रूप से करने के आदेश जारी किये थे। जिसके बाद सभी मामलों में जबलपुर मुख्यपीठ स्थानांतरित कर दिये गये थे।
हाईकोर्ट की अध्यक्षता वाली युगलपीठ ने दायर 42 याचिकाओं की अाज संयुक्त रूप से सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से परिसीमन की कार्रवाई के संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा जारी अधिसूचना पर सवाल उठाए गये। उनकी तरफ से कहा गया कि परिसीमन के संबंध में अधिसूचना जारी करने का अधिकार राज्यपाल को है। वहीं सरकार की ओर से कहा गया कि कानून में दिए गए प्रावधानों के तहत राज्यपाल द्वारा अधिकार स्थानातंरित करने पर जिला कलेक्टरों ने अधिसूचना जारी की गई है। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।
सं नाग
वार्ता
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