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गुना सांसद और उनके पुत्र की अग्रिम जमानत मंजूर

भोपाल, 09 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के भोपाल जिले की एक विशेष अदालत ने आज गुना के सांसद डाॅ. कृष्णपाल सिंह यादव और उनके पुत्र सार्थक यादव की अग्रिम जमानत अर्जी को मंजूर कर लिया है।
एमपीएमएलए विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए कहा कि दोनों ही आवेदकों द्वारा पूर्व में ग्वालियर हाईकोर्ट खण्डपीठ में अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली, अशोक नगर के जांच प्रतिवेदन को लेकर याचिका पेश की गई है। याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा जांच प्रतिवेदन के आधार पर कोई भी अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। इस आधार पर मुंगावली थाने में दर्ज प्रकरण पर अग्रिम जमानत दिया जाना उचित प्रतीत होता है।
गुना सांसद कृष्णपाल सिंह यादव और उनके पुत्र सार्थक यादव के खिलाफ अशोक नगर निवासी गिर्राज यादव ने शिकायत की थी कि उन्होंने गलत जानकारी देकर पिछड़े वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। जबकि वे क्रीमीलेयर श्रेणी में आते हैं।
शिकायत में कहा गया था कि सांसद यादव ने निर्वाचन पर्चे और उनके पुत्र ने भी अन्य कार्यों में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किया है। इस संबंध में झूठे शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किए है। उक्त शिकायत के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी मुंगावली ने जांच प्रतिवेदन पेश कर 13 दिसंबर 2019 को जाति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया था।
सांसद यादव व उनके पुत्र ने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के खिलाफ ग्वालियर हाईकोर्ट खण्डपीठ में याचिका पेश की जिसके तहत जांच प्रतिवेदन के आधार पर अग्रिम कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इसी बीच सांसद व उनके पुत्र के खिलाफ मुंगावल पुलिस थाने में धोखाधड़ी, षडयंत्र के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया जिसके संबंध में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई।
सं नाग
वार्ता
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