राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jan 11 2020 1:37PM दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कारावासशहडोल 11 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के शहडोल जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की के दुष्कर्म के मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर 12 वर्ष की सजा सुनायी है।अभियोजन के अनुसार वर्ष 2017 में आरोपी सुखसेन परस्ते ने एक नाबालिग लड़की को भगा कर मथुरा ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया था। विशेष न्यायाधीश प्रवीण पटेल ने कल यह सजा सुनायी है। सं नागवार्ता