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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कारावास

शहडोल 11 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के शहडोल जिले की एक विशेष अदालत ने नाबालिग लड़की के दुष्कर्म के मामले में आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर 12 वर्ष की सजा सुनायी है।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2017 में आरोपी सुखसेन परस्ते ने एक नाबालिग लड़की को भगा कर मथुरा ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया था।
विशेष न्यायाधीश प्रवीण पटेल ने कल यह सजा सुनायी है।
सं नाग
वार्ता
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