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रिश्वत लेने के मामले में उपयंत्री को मिली चार वर्ष की सजा

खरगोन, 16 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के खरगोन जिले के मंडलेश्वर में आज एक अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में नगर परिषद भीकनगांव के एक उपयंत्री को चार वर्ष का कारावास और 20 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी प्रदीप अलावा के अनुसार ठेकेदार ललित वर्मा ने लोकायुक्त पुलिस में शिकायत की थी कि विकास कार्य के बिल पास कराने के एवज में उपयंत्री बृजेश गुप्ता रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इसके बाद इंदौर लोकायुक्त पुलिस के दल ने 15 सितंबर 2016 को बृजेश गुप्ता को भीकनगांव स्थित उनके सरकारी आवास से आठ हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। प्रारंभिक जाँच पड़ताल के बाद मंडलेश्वर की अदालत में चालान पेश किया गया ।
इस मामले में सुनवाई के दौरान मंडलेश्वर की विशेष न्यायाधीश आरती शर्मा ने उपयंत्री बृजेश कुमार को दोषी पाया और चार वर्ष के कारावास तथा 20 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।
सं विश्वकर्मा
वार्ता
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