राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jan 16 2020 9:53PM पैंगोलिन के तस्करों पर आरोप तयसागर 16 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के सागर की एक विशेष अदालत ने बहुचर्चित लाल तिलकधारी कछुओं एवं पैंगोलिन की अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तस्करी करने वाले संगठित गिरोह के 13 आरोपियों पर आज वन्य जीव संरक्षण की धाराओं के तहत आरोप तय किए।विशेष न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक कुमार पाठक ने मामले की सुनवायी में दोषी पाए गए आजाद, अजय सिंह, विजय गौड़, राम सिंह, कमल बाथम, सम्पतियॉ बाथम, कैलाशी, मोहम्मद इकरार, मोहम्मद इरफान, थमीम अंसारी, मनीवन्नन मुर्गेसन, सुशीलदास तथा तपस बसक के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण की धाराओं के तहत आरोप तय करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है।अभियोजन के अनुसार लाल तिलकधारी कछुओं एवं पैंगोलिन की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी करने वाले संगठित गिरोह के 13 आरोपियों पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप तय किये गये। प्रकरण में क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके संबंध में विवेचना उपरांत आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले के कई आरोपी अभी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है।सं बघेल वार्ता