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राज्यपाल को फोन लगाने वाले दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

भोपाल, 21 जनवरी (वार्ता) केंद्रीय गृह मंत्री के नाम पर मध्यप्रदेश के राज्यपाल को फोन लगाने के मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की जमानत याचिका आज यहां की अदालत ने खारिज कर दी।
अपर सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने आरोपियों डॉ चंद्रेश शुक्ला और कुलदीप सिंह नाम के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
हाल ही में पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुलदीप सिंह वायुसेना का अधिकारी है और डॉ चंद्रेश शुक्ला पेशे से डेंटिस्ट है। दोनों आपस में परिचित हैं। राज्यपाल से नियुक्ति संबंधी कार्य कराने के लिए हाल ही में कुलदीप सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री बनकर राज्यपाल को फोन किया था। शक होने पर राजभवन ने इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय से हासिल की और इस गड़बड़ी का खुलासा हुआ। एसटीएफ ने जांच के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
सं प्रशांत
वार्ता
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