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रिश्वत लेने मामले में तहसीलदार को चार वर्ष की सजा

छिंदवाड़ा, 25 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की एक अदालत ने रिश्वत लेने के मामले में दोषी पाए गए एक तहसीलदार को आज चार वर्ष की सजा सुनायी।
विशेष न्यायाधीश भ्रष्ट्राचार निवारण अधिनियम ने इस मामले की सुनवायी में दोषी ठहराए गए जिले के पांढुर्णा के तत्कालीन तहसीलदार गुरुनानक धुर्वे को चार वर्ष की सजा के साथ दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनायी। गुरुनानक धुर्वे इस समय रीवा जिले के त्यौथर तहसील में पदस्थ हैं।
अभियोजन के अनुसार छिंदवाड़ा की पांढुंर्णा तहसील में पदस्थ गुरुनानक धुर्वे को वर्ष 2015 में लोकायुक्त पुलिस जबलपुर द्वारा तहसील कार्यालय में आकोश धुर्वे से पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया था।
सं बघेल
वार्ता
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