राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jan 28 2020 5:23PM मध्यप्रदेश विधानसभा की प्रवर समिति ने मांगे सुझावभोपाल, 28 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश विधानसभा के जुलाई 2019 सत्र में प्रस्तुत मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक 2019 पर विचार के लिए लक्ष्मण सिंह सदस्य विधानसभा के सभापतित्व में प्रवर समिति का गठन किया गया है।आधिकारिक जानकारी के अनुसार उपर्युक्त विधेयक पर गठित मध्यप्रदेश विधानसभा की प्रवर समिति द्वारा इस विषय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों विषय विशेषज्ञों तथा संस्थाओं से सुझाव आमंत्रित किये गये हैं। सुझाव अथवा ज्ञापन प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश विधान सभा अरेरा हिल्स भोपाल के पते पर 25 फरवरी तक दिये जा सकते हैं। उपर्युक्त विधेयक मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 298, 18 जुलाई, 2019 में प्रकाशित किया गया है। विधेयक की प्रति मध्यप्रदेश विधानसभा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।मध्यप्रदेश में गौवंश के संरक्षण एवं उसके परिवहन को सुचारु बनाने तथा कतिपय व्यक्तियों द्वारा परिवहन के दौरान किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को हिंसा, क्षति या उपहति का प्रतिषेध करने के उद्देश्य से उक्त विधेयक जुलाई, 2019 सत्र में विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था।बघेल वार्ता