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व्यापमं मामले में 33 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश

भोपाल, 07 फरवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 में हुए घोटाले के मामले की सुनवाई के लिए गठित राजधानी की विशेष अदालत में सीबीआई ने 33 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश कर दिया है।
इस मामले की पूर्व में जांच कर रही एसटीएफ ने 47 आरोपितों के खिलाफ चालान पेश किया था, जिनमें से 3 आरोपियों की मौत हो चुकी है। 33 आरोपियों में से 17 आरोपी अग्रिम जमानत पर थे जबकि 14 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। दो आरोपी चालान पेश होने के दौरान कोर्ट में उपस्थित नहीं थे। इनके खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। जेल भेजे गए आरोपितों की जमानत पर सोमवार को सुनवाई होगी।
चालान विशेष न्यायाधीश एसीबी साहू की कोर्ट में पेश किया गया है। इस साढ़े आठ हजार पन्नों के चालान में 311 लोगों को गवाह बनाया गया है। जेल भेजे गए आरोपितों में सूरज मिश्रा, मनीष यादव, शराफत अली, राहुल सिंह, मोनू यादव, कमलेश सिंह गुर्जर, तरंग शर्मा, संतोष तोमर, दिलीप गुप्ता, भरत मिश्रा, शशिकांत यादव, सौरभ यादव, प्रदीप यादव, और रोहित राय शामिल हैं। अमर सिंह यादव और रघुनाथ सिंह चालान पेश होने के समय कोर्ट में उपस्थित नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है।
एसटीएफ ने जिन 47 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था। इसमें से धनराज यादव, अजय सिंह पवार और विजय सिंह पटेल की मौत हो चुकी है। जेल भेजे गए 14 आरोपितों के वकील ने कोर्ट से इन्हें जमानत दिए जाने की मांग की है। इस पर जवाब देने के लिए सीबीआई की ओर से समय मांगा गया है। अब जमानत के मामले में सोमवार को सुनवाई होगी।
सं नाग
वार्ता
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