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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


किराना व्यवसाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

खरगोन 30 मार्च (वार्ता) मध्यप्रदेश के खरगोन के जिला कलेक्टर ने महेश्वर के किराना व्यापारी के विरुद्ध निर्धारित दर से अधिक दर पर सामान बेचने पर एफ आई आर दर्ज कराई है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर गोपाल चन्द्र डाड ने महेश्वर के व्यापारी कमल सराफ पर निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने पर महेश्वर थाने में एफ आई आर दर्ज कराने के निर्देश दिए। उनके निर्देश पर व्यापारी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1880 के अंतर्गत धारा 188 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 व 7 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है।
आज एक संयुक्त दल ने व्यापारी के प्रतिष्ठान की जांच की और इस दौरान सोयाबीन के 2 लीटर की केन जिस पर एमआरपी 200 रुपये प्रिंटेड थी, लेकिन दुकानदार द्वारा 240 रुपये वसूले जाने की शिकायत पुष्टि हुई।
कलेक्टर श्री डाड ने व्यवसायियों से अपील की है कि इन विषम परिस्थितियों में एक-दूसरे के सहयोगी बने। उन्होंने कहा कि जिनके पास सेवा का बड़ा माध्यम है वह ऐसा ना करें, अन्यथा सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि अधिकांश व्यापारी सेवा कार्य करने में जुटे हैं।
सं नाग
वार्ता
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