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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


कंटेन्मेंट क्षेत्र के बाहर कुछ क्षेत्रो में गतिविधियों के लिये छूट रहेगी

भोपाल,17 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के भोपाल जिले में कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि होने और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं, जो 31 मई तक लागू रहेंगे।
श्री पिथोड़े द्वारा जारी किए गए इन आदेशों में भोपाल शहर को मुख्यत: छह सेक्टर में विभाजित कर आवश्यक गतिविधियों को सशर्त अनुमति प्रदान की गई है। इन छह सेक्टरों में कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर अशासकीय कार्यालय 33 प्रतिशज स्टाफ के साथ खुल सकेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर इंडस्ट्री में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर वाहन रिपेयरिंग या स्पेयर पार्ट्स की दुकान है सीमित संख्या में एसडीएम की अनुमति प्राप्त कर खोलने की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की इन सीटू निर्माण की अनुमति दी गई है। निर्माण श्रमिकों का कार्य स्थल पर या आसपास ही निवास करना अनिवार्य होगा। राजधानी परियोजना प्रशासन , नगर निगम लोक निर्माण विभाग आदि का संधारण और निर्माण कार्य जैसे पेयजल, सीवेज, पेचवर्क, पार्क, गार्डन रोड इत्यादि का कार्य करने की अनुमति रहेगी। कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर कोचिंग संस्थानों को 33 प्रतिशत स्टाफ तक की उपस्थिति के साथ ऑनलाइन कोचिंग के लिए रिकॉर्डिंग करने की अनुमति रहेगी।
इन सेक्टरों में काम करने वाले कर्मचारियों को उस सेक्टर के अंदर निवासरत होना अनिवार्य है। उस सेक्टर के बाहर से कोई भी कर्मचारी कार्यस्थल पर प्रतिदिन आवागमन के लिए प्रतिबंधित रहेगा। इन सभी कर्मचारियों को वोटर आईडी कार्ड रखना अनिवार्य है ताकि उनके सेक्टर की पहचान हो सके।
इसी तरह चौथे चरण के लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर थूकने , शराब ,पान ,गुटखा ,तंबाकू सेवन प्रतिबंधित रहेगा। 65 वर्ष की आयु से अधिक वृद्धजनों, गर्भवती महिलाओं,10 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं समस्त ऐसे व्यक्तियों जिनको अन्य बीमारियां हैं को अत्यावश्यक सेवाएं एवं स्वास्थ्य संबंधित कारणों के अलावा अपने घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट जोन में बिना अनुमति के ओपीडी एवं क्लीनिक संचालन नहीं होगा। सभी स्कूल कॉलेज शिक्षण प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कंपलेक्स स्विमिंग पूल,पार्क, होटल, स्पा,सलून बंद रहेंगे। समस्त धार्मिक स्थल, समस्त सामाजिक, राजनैतिक, खेल, शैक्षणिक और धार्मिक समारोह आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इसके साथ ही समस्त लोक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बसें टैक्सी ऑटो ई रिक्शा शामिल है और अंतर जिला बस, रेल सेवा बंद रहेंगी।
विश्वकर्मा
जारी वार्ता
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भोपाल, 19 अप्रैल (वार्ता) लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्यप्रदेश में आज छह संसदीय सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया और कुल एक करोड़ 13 लाख से अधिक मतदाताओं में से लगभग सत्तर प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। यह आकड़ा अभी और बढ़ने के आसार हैं।

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