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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


उज्जैन में वैवाहिक आयोजन पर प्रतिबंध

उज्जैन 20 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के उज्जैन में जिला प्रशासन ने वैश्विक महामारी के कारण शहर की नगर निगम सीमा में वैवाहिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर आशीष सिंह ने धारा-144 के तहत आदेश पारित कर उज्जैन नगर निगम सीमा के भीतर वैवाहिक आयोजन किया जाना प्रतिबंधित कर दिया है और निगम सीमा के बाहर स्थित चिन्हित किये गये होटल, मैरिज गार्डन अथवा धार्मिक स्थल पर वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न करने की अनुमति शर्तों के अधीन दी जा सकेगी।
कलेक्टर द्वारा जारी किये गये आदेश के अन्तर्गत अनुमति प्राप्त विवाह आयोजन में भी वर पक्ष से पांच एवं वधू पक्ष से पांच इस प्रकार कुल 10 व्यक्तियों से अधिक को सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
सं नाग
वार्ता
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