Saturday, Apr 20 2024 | Time 16:51 Hrs(IST)
image
राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनी अधिकारों के बारे में किया जा रहा जागरुक

भोपाल, 21 मई (वार्ता) मध्यप्रदेश के भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय की महिला अपराध शाखा द्वारा महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनी अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
पुलिस मुख्यालय द्वारा आज यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार महिला अपराध शाखा द्वारा जन जागरण कार्यक्रम जारी कर बताया गया है कि पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों को विशेष कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। लैंगिक अपराधों से पीड़ित महिलाओं को विशेष कानूनी अधिकार हैं। पीड़ित महिला की एफआईआर महिला अधिकारी को लिखनी होती है। एफआईआर पीड़ित के निवास या उसके बताए गए वैकल्पिक स्थान पर लिखने का प्रावधान है।
विज्ञप्ति में बताया गया कि गंभीर अपराधों मसलन यौन अपराधों में लिप्त 16 से 18 आयु वर्ष के बालकों के खिलाफ भी वयस्क व्यक्ति की तरह सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण करने का आदेश दिया जा सकता है। जे जे एक्ट-2015 के सेक्सन 15 व 18 में इस आशय का प्रावधान है। पुलिस मुख्यालय की महिला अपराध शाखा द्वारा महिलाओं और बच्चों के कानूनी अधिकारों को लेकर जन जागरण के साथ-साथ पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पोक्सो एक्ट एवं अन्य कानूनी प्रावधानों का बारीकी से पालन करने संबंधी समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
बघेल
वार्ता
image