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होटल एवं अन्य अतिथि प्रबंधन इकाईयों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये निर्देश जारी

भोपाल, 7 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने तथा पर्यटकों एवं अतिथियों को संक्रमण रहित आवास एवं सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से होटल एवं अन्य अतिथि प्रबंधन इकाईयों को केन्द्र सरकार द्वारा जारी स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ फैज अहमद किदवई ने बताया कि जो होटल कंटेनमेंट झोन में आते हैं, वह पूर्णत: बंद रहेंगे। जो होटल एवं अतिथि प्रबंधन इकाईयाँ कंटेनमेंट झोन के बाहर हैं, उन्हें ही खोलने की अनुमति दी जायेगी। उन्होंने कहा कि एसओपी का उद्देश्य सभी प्रकार के स्टॉफ एवं अतिथियों के बीच सामाजिक दूरी बनाये रखना एवं संक्रमण से बचाव का प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
कोविड-19 के संक्रमण निवारण के लिये होटल एवं अन्य अतिथि-गृहों के प्रवेश-द्वार पर हाथ धोने अथवा सेनेटाइजर रखना, बुखार नापने के लिये थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य होगा। होटल में सिर्फ वही स्टॉफ, अतिथि या टूरिस्ट को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें कोई लक्षण नहीं हों। स्टॉफ एवं अतिथियों को हमेशा मॉस्क या फेस कवर करना अनिवार्य होगा। होटल स्टॉफ को हाथों में दस्ताने पहनना जरूरी होगा। अतिथि-गृहों एवं होटलों में मानव संसाधन की तैनाती इस तरह से हो कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। होटल के वे कर्मचारी, जिनकी उम्र अधिक हो, गर्भवती महिला कर्मचारी अथवा किसी अन्य बीमारी से ग्रसित या अन्य कोई मेडिकल कंडीशन हो, को उन कार्यों में न लगाया जाये, जिससे कि वह जन-समुदाय से सीधे सम्पर्क में आयें।
होटल प्रबंधन होटल के बाहर और अंदर के परिसर में भीड़ का प्रबंधन सामाजिक दूरी का पालन करते हुए करें। बड़े समूहों में व्यक्तियों को एकत्रित होने की मनाही होगी। होटल प्रबंधन द्वारा वैले पार्किंग की व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा। व्यवस्थापक स्टॉफ द्वारा मॉस्क, दस्ताने पहनना तथा दरवाजे, स्टीयरिंग, हैण्डल, चाबी आदि को सेनेटाइज करना भी आवश्यक होगा। होटल में आगमन और निष्कासन के लिये अलग-अलग द्वार की व्यवस्था होगी। स्टॉफ अतिथियों के लिये एवं सामान लाने-ले जाने के लिये अलग व्यवस्था की जायेगी। इसमें भी छ: फीट की सामाजिक दूरी बनाना आवश्यक है। होटल में ठहरने के लिये आ रहे अतिथियों को अपनी ट्रेवल हिस्ट्री, मेडिकल कंडीशन के साथ आई.डी. एवं स्वयं का घोषणा-पत्र रिसेप्शन पर देना अनिवार्य होगा।
विश्वकर्मा
वार्ता
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