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अरपा परियोजनाःउच्च न्यायालय का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

बिलासपुर 11 जून(वार्ता)छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिलासपुर की अरपा परियोजना के लिये की गई बेदखली मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रामचंद्र मेनन और न्यायमूर्ति पी पी साहू की डिवीजन बेंच ने इस मामले में दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
उच्च न्यायालय में इस मामले में दायर एक दूसरी याचिका पर भी सुनवाई हुई।यह भी एक जनहित याचिका थी।इसमें बहतराई तथा इमलीभाठा के अटल आवासों से हटाये गये लोगों के रहने की व्यवस्था करने का अदालत ने निर्देश दिया है।इस मामले में कल 12 जून को फिर सुनवाई होगी।
अधिवक्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता प्रियंका शुक्ला की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।अदालत ने मामले पर आदेश जारी कर कहा है कि कोरोना को देखते हुए फिलहाल अभी अटल आवास में यथास्थिति बने रहने दिया जाए। जो लोग निकाले जाने के कारण सड़क पर आ गये हैं उनके रहने की व्यवस्था प्रशासन करे।
हबीब.साहू
वार्ता
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