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21549 पथ विक्रेताओं ने करवाया पोर्टल में पंजीयन

भोपाल,12 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल में अभी तक 21 हजार 549 पथ विक्रेताओं ने पंजीयन करवाया है। पंजीयन का अभियान 8 जून को शुरू हुआ था और 25 जून तक चलेगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान नगरीय क्षेत्रों के पथ विक्रेताओं की आजीविका पर पड़े प्रभाव को कम करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ‘आत्म निर्भर भारत-2’ के तहत प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्म निर्भर निधि योजना की घोषणा की गयी है। इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6 जून को ‘मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल’ का शुभारंभ किया था। इस योजना में मध्यप्रदेश के 18 वर्ष से अधिक आयु वाले शहरी पथ विक्रेता पात्र होंगे। इस पोर्टल से लगभग तीन लाख पथ विक्रेताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना में पंजीकरण के लिए पथ विक्रेता के पास आधार नम्बर, समग्र आईडी तथा बैंक खाता होना अनिवार्य है। पंजीकरण के पश्चात पथ विक्रेताओं को पहचान-पत्र और विक्रय प्रमाण-पत्र दिया जाएगा तथा 10 हजार रूपये की कार्यशील पूंजी ऋण बैंकों के माध्यम से प्रदान की जाएगी। भारत सरकार द्वारा 7 प्रतिशत का ब्याज अनुदान प्रति त्रैमास, ऋण का मासिक किश्तें नियमित जमा करने पर दिया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा अलग से 5 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का लाभ इस योजना में प्रत्येक हितग्राही को देने का निर्णय लिया गया है। यह अनुदान प्रत्येक त्रैमास के प्रारंभ में ही हितग्राही को दिया जाएगा। इस तरह से हितग्राही को स्वरोजगार के लिये 10 हजार रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण मिल सकेगा।
विश्वकर्मा
वार्ता
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