राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jun 18 2020 7:30PM मध्यप्रदेश में नगरीय निकायों के करों का अधिभार माफभोपाल, 18 जून (वार्ता) राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के कर आदि पर 22 मार्च से 15 जून तक के देय अधिभार (सरचार्ज) को माफ कर दिया गया है। ऐसे नागरिक, जो 31 जुलाई तक नगरीय निकायों के कर जमा करेंगे, उनके लॉकडाउन अवधि को अधिभार की गणना में नहीं लिया जायेगा।आधिकारिक जानकारी के अनुसार नोवल कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन लागू होने के कारण आम नागरिक नगरीय निकायों के विभिन्न कर जैसे सम्पत्ति कर, जल कर/जल उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान नहीं कर पाये हैं। इससे करों आदि पर अधिभार देय हो गये हैं। इसलिये राज्य सरकार द्वारा आम नागरिकों के हित में अधिभार माफ करने का निर्णय लिया गया है।बघेल वार्ता