राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jun 22 2020 9:45PM झोलाछाप डाॅक्टरों के इलाज करने मामले में नोटिसजबलपुर, 22 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने कोरोना काल में झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा एलोपैथिक पद्धति से मरीजों के इलाज करने मामले में अनावेदक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए के मित्तल तथा जस्टिस व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।याचिकाकर्ता ऋषिकेष सराफ की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि झोलाछाप डाॅक्टर कोराेना काल में भी एलोपैथिक दवाईओं से सर्दी, जुखाम, बुखार आदि बीमारियों का उपचार कर रहे है। जिसके कारण कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ गया है। एलोपैथिक तरीके से उपचार करने वाले 28 छोलाछाप डाॅक्टरों की शिकायत उन्होने स्वास्थ विभाग से की थी।युगलपीठ ने नोटिस जारी कर याचिका पर अगली सुनवाई 26 जून को निर्धारित की गयी है।सं बघेल वार्ता