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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


श्रमिक क्लिनिक मामले में केंद्र को नोटिस

जबलपुर, 23 जून (वार्ता) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से संचालित मेडिकल क्लिनिक में चिकित्सकों की कमी को लेकर दायर याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आज नोटिस जारी किया।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए के मित्तल और न्यायाधीश वी के शुक्ला की युगलपीट ने नोटिस जारी कर इस मामले की अगली सुनवायी 20 जुलाई को निर्धारित की है।
श्री सत्यप्रकाश यादव की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि इस तरह के क्लिनिक में चिकित्सकों की कमी है और नर्स तथा कंपाउंडर के भरोसे यह चल रहे हैं। याचिका में कहा गया था कि बीडी बनाने और खदानों में कार्य करने जैसे आदि क्षेत्र में कार्य करने वाले असंगठित वर्ग के मजदूरों के उपचार के लिए पूरे प्रदेश में जगह-जगह पर मेडिकल क्लिनिक खोली गयी हैं और अधिकांश में चिकित्सक नहीं हैं।
सं प्रशांत
वार्ता
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