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पीएम आवास योजना मामले में जवाब पेश करने मिली मोहलत

जबलपुर, 26 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने पीएम आवास योजना के मामले में एक पत्र याचिका की सुनवायी के बाद राज्य सरकार को इस मामले में जवाब पेश करने मोहलत प्रदान की।
न्यायाधीश ए के मित्तल और व्ही के शुक्ला की युगलपीठ से सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। जिसे स्वीकार कर लिया गया, अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। सिवनी के घंसौर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले पयाली गावं के निवासियों ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा था। जिसकी सुनवाई के बाद सरकार को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किये थे।
मुख्य न्यायाधीश को लिखे गये पत्र में कहा गया था कि उनके गांव में रोजगार के कोई संसाधन नहीं है। पूरे गांव में प्रधानमंत्री गृह निर्माण योजना के तहत एक भी मकान का निर्माण नहीं हुआ है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कुछ शौचालय का निर्माण हुआ है, जिसमें से कुछ शौचालय भी अधूरे पडे हुए है। याचिका में यह भी कहा गया है कि गांव तक सडक नहीं है, जिसके ग्रामीणों को परेशानी हो रही है।
युगलपीठ ने पत्र की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करते हुए प्रदेश सरकार, कलेक्टर सिवनी तथा जिला एव जनपद सीईओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
सं बघेल
वार्ता
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