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जबलपुर में रिज रोड बंद करने के मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी मांगा गया जवाब

जबलपुर, 29 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने सेना द्वारा रिज रोड को आम व्यक्तियों के लिए बंद किये जाने के मामले में दायर याचिका पर आज सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश ए के मित्त्ल तथा न्यायाधीश व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सिविल लाईन निवासी दीपक ग्रोवर तथा रिंज रोड निवासी अनिल सैनी की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि सेना ने दोनों तरफ से रिंज रोड को आम व्यक्ति के लिए बंद कर दिया है। रिंज रोड का उपयोग शुरू से आम व्यक्ति विश्व विद्यालय, हवाई अड्डे तथा सिविल लाईन व सदर आने जाने के लिए करते थे। पूर्व में यह रोड रात 11 बजे से सुबह 4 बजे तक आम व्यक्ति के लिए बंद की गयी थी। कोरोना संक्रमण के कारण मार्च माह से उक्त रोड आप व्यक्तियों के लिए बंद कर दी गयी।
याचिकाकर्ताओं की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता ने युगलपीठ को बताया कि दिन के समय लाॅक डाउन समाप्त होने के बावजूद भी उक्त रोड आम व्यक्तियों के लिए अभी तक नहीं खोली गयी है। उक्त मार्ग पर बीएसएनएल का टेनिंग सेंटर है, जो एशिया का सबसे बडा है। इसके अलावा धर्मशास्त्र लाॅ यूर्निवर्सिटी भी स्थापित है। सेना अपातकालिन व विषेश पस्थितियों में आम व्यक्तियों के आवाजाही रोड बंद करती है। ऐसा कोई परिस्थिति नहीं होने के बाद भी रिंज रोड सेना ने बंद कर दी है।
याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने रक्षा मंत्रालय, आर्मी हैडक्वाॅटर, डिफेंस ईस्टेट आफिसर सहित अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
सं नाग
वार्ता
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