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कोरोना टेस्ट की संख्या बढाए जाने मामले में नोटिस

जबलपुर, 29 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश में कोरोना टेस्ट बढाए जाने और प्रवासी मजदूरों को पूर्व की भांति राशन उपलब्ध कराए जाने को लेकर दायर याचिका की सुनवायी में आज अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ए के मित्तल और न्यायाधीश व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिका पर अगली सुनवाई 20 जुलाई को निर्धारित की गयी है।
भोपाल निवासी कांग्रेस विधायक पी सी शर्मा की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना टेस्ट बहुत कम संख्या में किये जा रहे हैं। प्रदेश में लगभग 5 हजार टेस्ट रोजाना हो रहें हैं। टेस्ट की संख्या में बढोतरी किया जाना चाहिए तथा रोजाना 20 हजार टेस्टिंग का लक्ष्य होना चाहिए। याचिका में प्रदेश लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को भी पूर्व की तरह राशन उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया है। इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार को अनावेदक बनाया गया है।
सं बघेल
वार्ता
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