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पदोन्नति एवं छानबीन समिति में आरक्षित वर्ग के सदस्यों का होना अनिवार्य

रायपुर 29 जून(वार्ता)छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी विभागों में गठित की जाने वाली पदोन्नति एवं छानबीन समिति में अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक प्रवर्ग से पृथक-पृथक एक-एक सदस्य को रखा जाना अनिवार्य कर दिया है।
आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि राज्य शासन ने इसके लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 में संशोधन कर दिया है। इस संबंध में लोक सेवा पदोन्नति नियम 2003 के नियम 11 में संशोधन कर संशोधित अधिसूचना का प्रकाशन गत 18 जून को कर दिया गया है। अधिसूचना जारी होने की तिथि से यह नियम प्रभावशील हो गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मण्डल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को परिपत्र जारी कर नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
साहू
वार्ता
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