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सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर ओबीसी चयन मामले की सुनवायी टली

जबलपुर, 03 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने स्कूल शिक्षा विभाग में सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर ओबीसी वर्ग की महिलाओं का चयन किये जाने को लेकर याचिका दायर पर फिलहाल सुनवायी टाल दी है।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए के मित्तल तथा न्यायाधीश व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने मामले की सुनवायी में बताया कि अस्सिटेंट प्रोफेसर मामले में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गयी है। इसके बाद युगलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई अगस्त माह में निर्धारित की है।
छतरपुर निवासी स्कूल शिक्षिका की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि जारी चयन पात्रता सूची में सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर ओबीसी महिलाओं का चयन किया गया है। जो अंवैधानिक है और हाॅरिजेन्टल आरक्षण नियम के खिलाफ है। अस्सिटेंट प्रोफेसर की भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर ओबीसी वर्ग की महिलाओं के चयन को उच्च न्यायालय ने अवैधानिक करार दिया था।
याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि इस आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गयी है, जो लंबित है। जिसके बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश जारी किये।
सं बघेल
वार्ता
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