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बाल श्रम कराने के आरोप में पांच के खिलाफ प्रकरण दर्ज

खरगोन 22 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश की खरगोन कोतवाली पुलिस ने पिछले महीने करीब 40 बच्चों को बाल श्रम के लिए उद्यत करने के आरोप में 5 ठेकेदारों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग खरगोन की सहायक संचालक मोनिका बघेल ने आज बताया कि बाल कल्याण समिति द्वारा पुलिस अधीक्षक खरगोन को दिए गए शिकायत आवेदन के आधार पर खरगोन कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि 26 जून 2020 को चाइल्ड लाइन सब सेंटर खरगोन, श्रम विभाग व पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में भगवानपुरा थाना क्षेत्र में 5 पिकअप वाहनों से बाल श्रम हेतु ले जाए जा रहे 77 बच्चों का रेस्क्यू किया गया था। काउंसलिंग के दौरान इसमें से 39 बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के पाये गये।
उन्होंने बताया कि उक्त बच्चों को उमरखली क्षेत्र में स्थित खेतों पर काम पर लगाया जाता था और इसके एवज में 120 रुपये प्रतिदिन दिए जाते थे, जिसमें से 30 रुपये वह लाने ले जाने वालों को देते थे।
महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत बाल कल्याण समिति खण्डवा के सदस्यों शिल्पी राय और अनीता शाह ने काउंसलिंग के दौरान बच्चों के अभिभावकों को चेतावनी दी है कि यदि पुनः उनके बच्चे बाल श्रम करते पाए गए तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।
खरगोन कोतवाली पुलिस के मुताबिक अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) ग्लैडविन एडवर्ड की जांच रिपोर्ट के आधार पर मेन गांव थाना क्षेत्र के विजय, बिस्टान थाना क्षेत्र के कालू व भोला, भगवानपुरा थाना क्षेत्र के सीताराम तथा पूनम सिंह के विरुद्ध किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 79 तथा बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986 की धारा 3 व 14 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी संभव नहीं हो सकी है।
सं नाग
वार्ता
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