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सांसद प्रज्ञा को धमकी देने वाले आरोपी की जमानत खारिज

जबलपुर, 22 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने आज भोपाल संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी भरा पत्र भेजने वाले आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दी है।
न्यायाधीश सुबोध अभ्यकंर की एकलपीठ ने भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को धमकी भरा पत्र भेजने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है आरोपी के खिलाफ पर्याप्य साक्ष्य है। उसका यह तर्क निराधार है कि माॅ तथा भाई ने उसके खिलाफ साजिश की है।
गौरतलब है कि एटीएस ने भोपाल सांसद को धमकी भरे पत्र भेजने के मामले में नांदेड़ के धानेगांव निवासी डॉ. सैय्यद अब्दुल रहमान को 18 जनवरी को घर से गिरफ्तार किया था। उस पर आरोप है कि उसने अक्टूबर में एक लिफाफे में ऊर्दू में लिखा धमकी भरा पत्र सांसद प्रज्ञा ठाकुर को भेजा था।
शिकायत की जांच में पर एटीएस ने पाया कि धानेगांव इलाके में क्लीनिक चलाने वाला डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान खान ने यह संदिग्ध लिफाफा भेजा है, इतना ही नहीं वह पहले भी अधिकारियों को संदिग्ध लिफाफे भेजने के आरेाप में पकड़ा जा चुका है।
सं नाग
वार्ता
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