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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


राज्य शासन मृतक बंदी के वारिस को प्रदान करे क्षतिपूर्ति-आयोग

भोपाल, 07 अगस्त (वार्ता) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने ग्वालियर में एक बंदी की इलाज के दौरान लापरवाही के चलते हुई मौत के मामले में राज्य शासन को मृतक के वारिस को क्षतिपूर्ति के रुप में पांच लाख रुपये अदा करने की अनुशंसा की है।
आयोग की ओर से आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार आयोग ने ग्वालियर के जय आरोग्य चिकित्सालय में एक दण्डित बंदी की राजेश गौड की इलाज में लापरवाही के कारण मृत्यु हो जाने के मामले में राज्य शासन को मृतक के वैध वारिस को क्षतिपूर्ति के रूप में पांच लाख रूपये एक माह में अदा करने की अनुशंसा की है।
आयोग ने अपनी अनुशंसा में कहा है कि मृतक दण्डित बंदी राजेश गौड की स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण जांच के लिए उसे बहुत विलम्ब से हायर उपचार केन्द्र भेजने, जांच न कराकर उसके स्वास्थ्य के अधिकार की उपेक्षा एवं असामयिक मृत्यु के कारण उसके जीवन के अधिकार हनन के लिये पांच लाख रूपये की क्षतिपूर्ति एक माह में मृतक बंदी के वैध वारिस को दी जाये।
नाग
वार्ता
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