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खर्राघाट नहर मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

भोपाल, 08 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मंत्रि-परिषद की पंचम वर्चुअल बैठक आज यहां संपन्न हुई, जिसमें मंत्रिपरिषद ने खर्राघाट नहर मध्यम सिंचाई परियोजना रूपांकित सिंचाई क्षमता 3500 हेक्टेयर के लिए 46 करोड़ 43 लाख 21 हजार की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के अंतर्गत भोपाल बायपास मार्ग पर कार, हल्के (वाणिज्यिक) वाहन, बस, ट्रक, मल्टी एक्सल ट्रक पर दूरी आधारित टोल दरें निर्धारित की गई हैं। साथ ही मासिक पास की राशि 85 रूपये नियत की गई है। सरकारी कर्तव्य पर भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन के सभी यान, संसद तथा विधानसभा के सदस्यों के यान, भारतीय सेना की ड्यूटी के सभी यान, एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, भारतीय डाक तथा तार विभाग के यान, भूतपूर्व विधायकों एवं सांसदों के यान, कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली ट्रेक्टर-ट्राली,आटो रिक्शा,दो पहिया एवं बैलगाड़ियां,स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार को मार्ग पर टोल से छूट रहेगी।
इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना को कुछ संशोधनों के साथ निरंतर रखने की मंजूरी दी है। योजना में पूर्व में 56 केंद्रों के अतिरिक्त 44 नए केंद्रेां के साथ कुल 100 रसोई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। योजनान्तर्गत दिन का भोजन 10 रूपये प्रति व्यक्ति की दर से दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के परिचालन के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मांग अनुसार गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जायेगा।
योजना में औद्योगिकी नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग को प्राथमिकता के आधार पर कार्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत धन राशि उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया हैं। योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी अनुषांगिक कार्यवाही के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अधिकृत किया गया है।
मंत्रिपरिषद ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के पैकेज 2 में भारत सरकार, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत प्रारंभ की गई अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम को प्रदेश में लागू करने की मंजूरी दी। योजना एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लागू की जायेगी। आपरेशन गाइडलाइन के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा मेमोंरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हस्ताक्षरित करने के लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अधिकृत किया है।
योजना स्थल पर ट्रंक अंधोसंरचना का कार्य निकाय द्वारा किया जायेगा। इन कार्यो का वित्तीय भार निकायों पर आयेगा। ट्रंक अंधोसंरचना को पूरा करने के लिए राज्य शासन की ओर से प्रति परियोजना 5 करोड़ रूपये की अधिकतम सीमा में 50 प्रतिशत का वित्तीय अनुदान अलग से दिया जायेगा।
योजनान्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए नगरीय सेवाएं यथा जल प्रदाय शुल्क, सम्पत्तिकर, सीवरेज शुल्क इत्यादि को आवासीय श्रेणी के अंतर्गत आरोपित किया जायेगा। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।
मंत्रिपरिषद ने राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्यालय के लिए नगरीय निकायों/त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2020-21 के लिए कुल 15 पदों को अस्थाई रूप से एक जुलाई 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि के लिए सृजित करने की मंजूरी दी हैं। इसमें अपर सचिव/उप सचिव, अवर सचिव, प्रोग्रामर, अनुभाग अधिकारी के 2-2 और सहायक प्रोग्रामर (कम्प्यूटर) के 4 तथा डाटा एन्ट्री आपरेटर के 3 पद शामिल हैं। लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग का गठन एवं कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन की कार्यवाही करने का मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया।
मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश 2020 का मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक 2020 के रूप में प्रतिस्थापन तथा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक 2020 लाए जाने के संबंध में, दोनों विधेयकों को विधानसभा में प्रस्तुत करने की मंजूरी दी।
बघेल
वार्ता
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