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रेडियम कटर के क्रय-विक्रय संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

सागर, 20 सितंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के सागर में रेडियम कटर के द्वारा की जा रही आपराधिक घटनाओं में बढोत्तरी होने के कारण कलेक्टर दीपक सिंह ने रेडियम कटर के क्रय-विक्रय संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत पारित किया गया है। आदेश 21 सितंबर से आगामी आदेश की अवधि तक लागू रहेगा।
सागर शहरी क्षेत्र के थानों में 1 जनवरी 2020 से आज तक रेडियम कटर से मारपीट के पंजीबद्ध अपराधों की संख्या करीब 90 है। बदमाशों द्वारा चोरी आदि की घटनाओं को अंजाम देने के लिए, हमला करने के आशय से, कब्जे में रखने एवं घटना घटित कर भागते समय, किसी अवरोध के निवारण के लिए मानव शरीर के विरुद्ध रेडियम कटर का उपयोग किया जा रहा है।
इन परिस्थितियों के दृष्टिगत कलेक्टर दीपक सिंह ने रेडियम कट्टर विक्रेताओं को संबंधित थाना में जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। विक्रेता रेडियम कटर के वितरण के संबंध में रजिस्टर संधारित करेंगे, जिसमें रेडियम कटर के क्रेता का नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि जानकारी दर्ज की जाएगी।
रेडियम कटर विक्रेता द्वारा रेडियम कटर क्रेता से पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, वोटर आइडी की छायाप्रति भी प्राप्त की जाएगी। रेडियम कटर विक्रेता द्वारा विक्रय की जानकारी प्रति सप्ताह संबंधित थाना को प्रस्तुत की जाएगी। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में रेडियम कटर अकारण पास में रखकर नहीं चलेगा। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जाएगा।
सं विश्वकर्मा
वार्ता
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