राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Nov 18 2020 10:51PM कंप्यूटर बाबा को एक मामले में अदालत ने दी जमानतइंदौर, 18 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के इंदौर की एक अदालत ने आज कंप्यूटर बाबा उर्फ़ नामदेव दास त्यागी के खिलाफ दायर एक आपराधिक प्रकरण में उन्हें जमानत पर रिहा किये जाने के संबंध में आदेश जारी किए। लोक अभियोजक अकरम शेख ने बताया कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश शाहबुद्दीन हाशमी ने कंप्यूटर बाबा की ओर से दायर जमानत आवेदन की सुनवाई की। न्यायालय ने बाबा की अर्जी को स्वीकार करते हुये उन्हें 25 हजार रुपयों की जमानत राशि और 25 हजार रुपयों की मुचलका राशि पर रिहा करने के आदेश जारी किये हैं। श्री शेख के अनुसार इससे पहले के मामलों में भी कंप्यूटर बाबा को जमानत मिल चुकी है। जितेंद्र प्रशांतवार्ता