राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Nov 19 2020 9:42PM अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को मिली फांसीछिंदवाड़ा, 19 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में एक तीन वर्षीय अबोध बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में अमरवाड़ा अपर सत्र न्यायालय की न्यायाधीश निशा विश्वकर्मा ने दो आरोपियो में से एक आरोपी को आज फांसी और दूसरे आरोपी को सात साल की कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अमरवाड़ा न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती विश्वकर्मा न्यायाधीश ने निरंतर 116 दिनों तक सुनवाई कर आरोपी रितेश उर्फ रोशन को मृत्युददंड और धनपाल को 7 वर्ष कठोर कारावास से दंडित किया है।अभियोजन के अनुसार अमरवाड चौकी के सिगोंडी गांव में 17 जुलाई की शाम लगभग साढ़े तीन साल की एक बालिका अपने घर के सामने रही थी। इसी दौरान उसके पडोस में रहने वाले रितेश उर्फ रोशन और धनपाल ने उसका अपहरण किया। आरोपिया ने दुष्कर्म के बाद बालिका की हत्या कर दी और उसके शव को माचागोरा डेम के पानी में फेक दिया था। इस मामले में जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने सुनवाई के दौरान आरोपियों को दोषी पाया और आज फांसी की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है।सं विश्वकर्मावार्ता