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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


प्रस्तावित संशोधन से पेट्रोल-डीजल के मूल्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा

भोपाल, 22 दिसंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश हाईस्पीड डीजल उपकर विधेयक-2020 और मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर विधेयक-2020 में प्रस्तावित संशोधन से पेट्रोल/डीजल के मूल्य में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित विधेयकों के तहत मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, 2018 तथा मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 में दी गई करयोग्य विक्रय की परिभाषा में संशोधन किया जा रहा है। इस संशोधन के तहत उपकर की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। इस संशोधन का कोई प्रभाव पेट्रोल/डीजल के वर्तमान मूल्य पर नहीं पड़ेगा।
बघेल
वार्ता
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