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उपभोक्ता करें अपने अधिकारों का उपयोग: सिंह

भोपाल, 24 दिसंबर (वार्ता) राष्ट्रीय खाद्य उपभोक्ता दिवस के अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने उपभोक्ताओं को वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने अधिकारों का भरपुर उपयोग करें।
आधिकारिक जानकारी में श्री सिंह ने कहा कि इस वर्चुअल उन्मुखीकरण सह जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत नवीन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की विशेषताओं के बारे में उपभोक्ताओं को बताया जायेगा। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में जन साधारण को गरिमामयी जीवन के लिए उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है और हमें यह अधिकार देता है हमारा संविधान परंतु अधिकांश नागरिक इन अधिकारों के बारे में नहीं जानते और जो जानते हैं, वे इनका उपयोग नहीं करते। हमें अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए।
उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को अनुचित व्यापार, व्यवहार अथवा बेईमानीपूर्वक उनके शोषण के विरूद्ध उचित समाधान प्राप्त करने का अधिकार हैं। कई बार शिकायतें बहुत कम मूल्य की होने अथवा शिकायत दर्ज करवाने कहीं दूर जाना पड़ेगा सोचकर उपभोक्ता शिकायत दर्ज नहीं करवाते। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में शामिल नए प्रावधानों में अब उपभोक्ता शिकायतें ऑनलाइन घर बैठे दर्ज करवा सकेंगे एवं सुनवाई में भी वे वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हो सकेंगे। शिकायतें दर्ज कराने के लिए ई-दाखिल पोर्टल पर इस प्रक्रिया का शुभारंभ किया गया।
खाद्य मंत्री ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के 22 कृषि विज्ञान केन्द्रों के साथ 2,282 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है। जिससे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में पंचायत स्तर तक कृषक एवं ग्रामीण उपभोक्ता विशेष रूप से आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे।
मंत्री श्री सिंह ने अपने संबोधन में उपभोक्ताओं से कहा कि प्रदेश में संचालित राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल-फ्री 1800 233 0046 के द्वारा उपभोक्ताओं को उनसे संबंधित आवश्यक जानकारी दी जाती है एवं शिकायत मिलने पर उसका निराकरण किया जाता है। इसी दिशा में दूरदर्शन के माध्यम से 'जागो ग्राहक जागो' कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाती है।
उन्होंने उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि हम सभी उपभोक्ता हैं और हमारा कर्त्तव्य है कि अनुचित व्यापार पद्धतियों को हतोत्साहित करने के लिए हम अपने जागरूक होने का परिचय दें। यदि हम किसी धोखाधडी का शिकार होते हैं, तो आवश्यक रूप से अपनी शिकायत दर्ज करायें फिर वो शिकायत दो रूपये की हो या दो लाख की। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की सार्थकता भी तभी है जब हम सब अपने अधिकारों के लिए सजग होंगे।
बघेल
वार्ता
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