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मध्यप्रदेश में 12 अध्यादेशों को मंत्रिपरिषद की अनुमति

भोपाल, 29 दिसंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रिपरिषद की वर्चुअल बैठक में 12 प्रमुख अध्यादेशों का अनुमोदन कर इन्हें राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिए गए।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अनुमोदित मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को, मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश,2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव को अनुमोदित किया तथा अध्यादेश जारी करने के लिए आनुषांगिक विधिक कार्यवाही के लिए गृह विभाग को अधिकृत किया।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) विधेयक,2020 को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया तथा आनुषांगिक विधिक कार्यवाही करने के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग को अधिकृत किया।
इसी तरह मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) 2020 विधेयक को मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन)अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के विभागीय प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया।
मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अनुमोदित मध्यप्रदेश मोटर स्प्रिट उपकर (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश मोटर स्प्रिट उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में तथा मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रि-परिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया। वहीं दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 को दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन)अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने का निर्णय लिया। पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को मध्यप्रदेश भोज(मुक्त) विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020, डाँ. बी.आर.अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को डाँ. बी.आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020 तथा पंडित एस.एन. शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 को पंडित एस.एन.शुक्ला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के रूप में प्रभावशील करने का निर्णय भी लिया गया।
इसी प्रकार मंत्रिपरिषद ने पूर्व में अनुमोदित, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2020 श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर एवं महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर की स्थापना को, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अध्यादेश, 2020 श्री अरबिन्दो विश्वविद्यालय, इन्दौर एवं महाकौशल विश्वविद्यालय, जबलपुर की स्थापना के रूप में प्रभावशील करने का निर्णय लिया।
प्रशांत
वार्ता
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